आत्महत्या मामले में फरार 08 आरोपीयों की अग्रिम जमानत खारिज,

संपत्तियों और बैंक लेन-देन की जाँच जारी

सारणी [जनकल्याण मेल] थाना सारणी, जिला बैतूल के अपराध क्रमांक 444/2024, धारा 108 और 3(5) बीएनएस के तहत दर्ज आत्महत्या मामले में 10 आरोपियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया था। इनमें से फरार चल रहे 08 ईनामी आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका माननीय सत्र न्यायालय द्वारा दिनांक 17.10.2024 को खारिज कर दी गई है।                                                         अग्रिम जमानत निरस्त होने वाले आरोपी हैं: 1.रंजीतसिंह पिता सुशीलसिंह, निवासी बगडोना 2. प्रकाश पिता केवल शिवहरे  3.भोलासिंह उर्फ रामनारायण सिंह पिता रामलखन सिंह (तीनों निवासी शोभापुर)  4. अभिषेक पिता नरेश साहू  5. मोहम्मद नसीम रजा पिता राहत हुसैन  6. शमीम पिता राहत हुसैन  7. नाजियाबानो पति नसीम रजा 8. करण सूर्यवंशी पिता धनराज सूर्यवंशी (सभी निवासी पाथाखेड़ा, सारणी, जिला बैतूल)          संपत्ति और आय स्रोतों की विस्तृत जाँच।  फरार आरोपियों की चल-अचल संपत्तियों का संपूर्ण ब्यौरा राजस्व विभाग से प्राप्त किया जा रहा है। इन संपत्तियों के आय स्रोतों और वैधता की जांच के लिए गठित एसआईटी द्वारा आज सारनी क्षेत्र में गहन पड़ताल की जा गई है जो लगातार जारी रहेगी।                                  बैंक खाते और लेन-देन की बारीकी से जाँच फरार आरोपियों के बैंक खातों के प्रत्येक लेन-देन की सूक्ष्मता से जांच की जा रही है। संदेहास्पद ट्रांजैक्शन्स के मामले में अन्य संदिग्ध व्यक्तियों से भी पूछताछ की जा रही है।
फरार ईनामी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एसआईटी द्वारा लगातार प्रयास जारी हैं। उनकी धरपकड़ के लिए राज्य में तथा अंतर्राज्यीय स्थलों पर लगातार छापेमार कार्यवाही जारी है तथा अन्य आवश्यक कदम भी उठाए जा रहे हैं ताकि उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कानूनी प्रक्रिया का सामना कराया जा सके।

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