इंसानियत को शर्मसार करने वाले सौतेले पिता को POCSO कोर्ट से 20 वर्ष की सजा
भोपाल [जनकल्याण मेल]।
संभागीय जनसम्पर्क अधिकारी श्री मनोज त्रिपाठी, भोपाल ने बताया कि दिनांक 22 दिसंबर 2025 को माननीय विशेष न्यायालय (POCSO एक्ट) की न्यायाधीश श्रीमती नीलम मिश्रा द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी सौतेले पिता को दोषसिद्ध पाते हुए कठोर सजा सुनाई गई है।
न्यायालय ने आरोपी को धारा 376(2)(एन) एवं 376(2)(एफ) भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दोषी ठहराते हुए प्रत्येक धारा में 20-20 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 1000-1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। इस प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्रीमती लक्ष्मी कसाब एवं श्री अनिल कुमार पटेल द्वारा प्रभावी पैरवी की गई।
घटना का संक्षिप्त विवरण
प्रकरण के अनुसार दिनांक 07 अप्रैल 2023 को पीड़िता अपनी माता के साथ थाना कमला नगर, भोपाल में उपस्थित हुई और आरोपी सौतेले पिता द्वारा लंबे समय से किए जा रहे गंभीर यौन उत्पीड़न की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस द्वारा तत्परता से विवेचना करते हुए साक्ष्य संकलित किए गए, जिसके आधार पर अभियोजन ने न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया।
न्यायालय ने उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी मानते हुए कठोरतम दंड सुनाया। यह निर्णय न केवल पीड़िता को न्याय दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण है, बल्कि समाज में ऐसे जघन्य अपराधों के विरुद्ध कड़ा संदेश भी देता है।



