बिना अनुमति अवकाश पर रहने पर कलेक्टर ने राघौगढ़ के अधिकारी को किया निलंबित …
गुना [जनकल्याण मेल] कलेक्टर डॉ. सतेन्द्र सिंह द्वारा बिना अनुमति के अवकाश पर जाने वाले समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी नगर पालिका राघौगढ़ रामवीर सिंह धाकड़ को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी किये गये हैं। समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी नगरपालिका राघौगढ़ रामवीर सिंह धाकड द्वारा 6 नवम्बर को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर 5 नवम्बर से 5 दिसम्बर तक अर्जित अवकाश पर प्रस्थान कर गये है। श्री धाकड़ द्वारा अवकाश पर प्रस्थान करने के पूर्व कोई सक्षम प्राधिकारी से अनुमति नहीं ली गई है और न ही अवकाश स्वीकृत कराया गया। श्री धाकड द्वारा स्वेच्छाचारिता का परिचय दिया जाकर अनुशासनहीनता कर म0म0 सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 (1) (2) (3) का उल्लंघन किया गया। इस संबंध में कलेक्टर द्वारा कार्यवाही करते हुए म0प्र0 सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के अंतर्गत श्री रामवीरसिंह धाकड समय सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी नगरपालिका राधौगढ़ को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया करने के आदेश जारी किये गये है। समय सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी श्री धाकड़ का मुख्यालय जनपद पंचायत बमोरी निर्धारित किया गया है तथा निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भता देय होगा।




