CBI अदालत ने सेल, SBI के तीन अधिकारियों को 7 साल जेल की सजा सुनाई
नई दिल्ली
पंजाब के मोहाली में एक विशेष सीबीआई न्यायाधीश ने मंगलवार को धोखाधड़ी के एक मामले में सेल (एसएआईएल) के दो अधिकारियों और एक एसबीआई कर्मचारी को दोषी ठहराया। अदालत ने उन्हें कुल 2.45 लाख रुपये जुर्माने के साथ सात साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। सेल के तत्कालीन प्रबंधक शंकर बत्रा, तत्कालीन वरिष्ठ सहायक या कैशियर अश्विनी ओबेरॉय और एसबीआई के तत्कालीन सहायक बूटा राम घई को दोषी ठहराया।
सीबीआई के एक प्रवक्ता ने कहा कि एजेंसी ने एसबीआई के तत्कालीन मुख्य प्रबंधक और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था। एफआईआर में आरोप लगाया गया कि आरोपियों ने एक-दूसरे के साथ साजिश रची और पंजाब के जालंधर में न्यू रेलवे रोड पर स्थित एसबीआई शाखा में धोखाधड़ी की।
अधिकारी ने कहा कि हेरफेर, जालसाजी, बेईमानी, धोखाधड़ी आदि के कारण 18.63 करोड़ रुपये का कथित नुकसान हुआ। जांच के बाद, तत्कालीन लोक सेवकों और निजी कंपनी के तत्कालीन निदेशकों सहित 7 आरोपियों के खिलाफ 13 सितंबर 2004 को सीबीआई मामले में विशेष न्यायाधीश (मोहाली) की अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया था।
अधिकारी ने कहा कि मुकदमे के दौरान, एसबीआई के तत्कालीन मुख्य प्रबंधक और एक निजी कंपनी के निदेशकों सहित चार आरोपियों की मृत्यु हो गई और उनके खिलाफ कार्यवाही समाप्त कर दी गई। ट्रायल कोर्ट ने उक्त तीनों आरोपियों को दोषी पाया और उन्हें दोषी ठहराया।