सरकार 2 साल में भी नहीं कर पाई सूचना आयुक्तों की तैनाती

भोपाल

मध्य प्रदेश सूचना आयोग में सूचना आयुक्त के रिक्त पदों को भरने के लिए विधानसभा चुनावों की आचार संहिता लगने से पहले आनन-फानन  में बुलाई गई बैठक निरस्त हो गई है।  सरकार आवेदन बुलाने के दो साल भी में तैनाती नहीं कर पाई है। नेता प्रतिपक्ष की आपत्ति के बाद राज्य सरकार ने बैठक स्थगित कर दी।

मध्य प्रदेश में सूचना आयुक्त के रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार ने 11 नवंबर 2021 में प्रस्ताव आमंत्रित किए थे।  सामान्य प्रशासन विभाग को इसके लिए 121 आवेदन मिले थे। राज्य सरकार राज्य सूचना आयोग में अधिकतम 10 सूचना आयुक्त की नियुक्ति कर सकती है। वर्तमान में नौ पद रिक्त पड़े हैं। 2 साल की लंबी अवधि में भी सरकार ने इन पदों को भरने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की।

गोविंद सिंह ने की थी आपत्ति
सूचना आयुक्त के रिक्त पदों को भरने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने 8 अक्टूबर को रात 9:30 बजे विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह को सूचना भेजी थी और सुबह 9 बजे बैठक के आयोजन की जानकारी दी थी। इतने अल्प समय में सूचना आयुक्त के चयन के लिए बैठक रखे जाने और भोपाल जिले से बाहर अपने विधानसभा क्षेत्र में होने का हवाला देते हुए नेता प्रतिपक्ष ने रविवार को रात में ही सामान्य प्रशासन विभाग को अपनी आपत्ति दर्ज कर दी थी उन्होंने बैठक करने के लिए तीन दिन का समय मांगा था। नेता प्रतिपक्ष ने कहा था कि यदि उनकी अनुपस्थिति में सरकार रिक्त सूचना आयुक्तों के पदों को मनमाने तरीके से भर्ती है तो वह न्यायालय की शरण लेंगे।

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